दुर्ग
खैरागढ़ की तत्कालीन नायब तहसीलदार निलंबित
05-Sep-2025 2:53 PM

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 5 सितंबर। दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने खैरागढ़ के तत्कालीन नायब तहसीलदार एवं वर्तमान तहसीलदार जिला कबीरधाम रश्मि दुबे को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के विपरीत जाकर हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही आदेश पारित कर कर्त्व्य निवर्हन में गंभीर अनियमितता एवं लापरवाही के आरोप में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में तहसीलदार श्रीमती दुबे का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम निर्धारित किया गया है। रश्मि दुबे को निलंबन अवधि न्यायालय आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग में प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रकरण विचारणीय न्यायालय नायब खैरागढ़ एवं न्यायालय आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग के द्वारा विधि विपरीत पाते हुए निरस्त किया गया है।
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