दुर्ग

दंपति की हत्या, आरोपी को दो बार उम्र कैद
05-Sep-2025 2:48 PM
दंपति की हत्या, आरोपी  को दो बार उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 5 सितंबर। घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की जघन्य हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पीएस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी ताराचंद पुराणिक उर्फ डाला को धारा 451 के तहत दो बार 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा 302 के तहत दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने पैरवी की थी।

1-2 मार्च 2020 की दरमियानी रात को ग्राम भरनी थाना धमधा में गांव के ही निवासी बासुदेव साहू एवं चैती साहू के घर में घुसकर ताराचंद पुराणिक उर्फ डाला निवासी ग्राम भरनी थाना धमधा ने दोनों पर कुटेला एवं सब्जी काटने वाले धारदार चाकू से कई वार कर प्राण घातक हमला किया। इससे दोनों के सिर गला, पेट आदि में गंभीर चोटे आई थी। दूसरे दिन सुबह प्रार्थी अशोक बारले लकड़ी लेने के लिए बासुदेव के घर गया तो देखा कि दरवाजा टिका है और कोई घर में आवाज नहीं आ रही है। जब अशोक ने अंदर जाकर देखा तो चैती साहू खून से लतपथ बिस्तर पर पड़ी हुई थी, वहीं बासुदेव पलंग पर बैठा कराह रहा था। उसे भी शरीर के कई हिस्से में चोट लगी हुई थी और वह खून से लथपथ था।

मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। चैती ने घर में ही दम तोड़ दिया था वहीं बासुदेव की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। गांव के ही ताराचंद सतनामी ने अपनी मोटरसाइकिल को बासुदेव के पास गिरवी रखा हुआ था। मोटरसाइकिल को ले जाने के लिए वह रात में उसके घर पहुंचा था। बासुदेव ने कहा कि गिरवी रखी मोटरसाइकिल का पूरा पैसा दोगे तभी मोटरसाइकिल ले जाने दूंगा। इस बात को लेकर आरोपी और वासुदेव के बीच विवाद होने लगा। विवाद बढऩे पर आरोपी ने बासुदेव एवं उसकी पत्नी पर चाकू से वार कर दिया था।


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