दुर्ग
सीमाकर को निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत स्थापित समस्त उद्यागों को सूचना
16-Aug-2025 4:34 PM
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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भिलाई नगर, 16 अगस्त। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम सीमा से निर्यात किये गये माल पर सीमाकर निर्धारण तथा संग्रहण नियम 1996 के नियम 4 एवं 7 सहपठित नगर पालिक अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दो से तीन बार नोटिस जारी कर निर्यातकर जमा करने सूचित किया गया है। किंतु उद्यागो के वैध प्रतिनिधियों द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्यात कर टैक्स प्रावधानित है। इसे शासन अथवा न्यायालय द्वारा संशोधित/विलोपित नहीं किया गया है।
अत: नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत स्थापित समस्त उद्यागो को सूचित किया जाता है कि निर्यातकर को शीघ्र से शीघ्र जमा कराये। देरी होने पर अधिभार, जुर्माना की राशि बढ़ेगी जो हितकारी नहीं होगी। विधिक/कुर्की की कार्यवाही से बचे।
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