दुर्ग

चेक बाउंस, आरोपी को मिली सजा
29-Oct-2021 6:14 PM
चेक बाउंस, आरोपी को मिली सजा

दुर्ग, 29 अक्टूबर। आपसी लेनदेन में 6 लाख रुपये लेने के बाद उसके बदले दिया गया चेक बाउंस हो गया। इस पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपा सुचिता तिर्की की कोर्ट ने  तीन माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता बीआर वर्मा ने बताया कि परिवादी चंद्रप्रकाश राजपूत निवासी प्रगति नगर का परिचय सडक़ 69 सेक्टर 6 निवासी दिलीप देशमुख के साथ था तथा एक दूसरे के घर आना-जाना भी था। दिलीप देशमुख का आईटी जंक्शन के नाम से कंप्यूटर पाट्र्स का बिजनेस है। जून 2006 में दिलीप देशमुख ने चंद्रप्रकाश से उधारी के रूप में 6 लाख रुपए मांगा था, जिसे फरवरी 2007 में वापस करने का वादा किया था। जब चंद्रप्रकाश ने अपनी रकम वापस मांगी तो दिलीप देशमुख ने उसे दो बार चेक दिया परंतु दोनों बार खाते में रकम न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इससे परेशान होकर परिवादी ने कोर्ट में वाद दायर किया था।
 


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