दुर्ग
छेड़छाड़, आरोपी को 2 साल की कैद
05-Feb-2026 7:29 PM
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दुर्ग, 5 फरवरी। तालाब से नहाकर घर लौट रही पीडि़ता के साथ बेइज्जत करने की नीयत से छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश दुर्ग विनोद के कुजूर की कोर्ट ने आरोपी प्रेमचंद यादव को धारा 354 (क) के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मी साहू ने पैरवी की थी।
26 जनवरी 2024 को थाना उतई अंतर्गत ग्राम महकाकला निवासी पीडि़ता तालाब से नहाकर अपने घर वापस आ रही थी। रास्ते में आरोपी प्रेम यादव ने उसका रास्ता रोककर कहा कि बहुत जल्दी तालाब से नहा कर आ गई हो। यह कहने के बाद वह पीडि़ता के साथ बदनियती से छेड़छाड़ करने लगा और अश्लील हरकत करने लगा था। जब पीडि़ता ने जोर से चिल्लाई तो आरोपी वहां
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