दुर्ग

जान से मारने की धमकी, मारपीट, जुर्म
05-Feb-2026 7:40 PM
जान से मारने की धमकी, मारपीट, जुर्म

दुर्ग, 5 फरवरी। आरोपियों द्वारा जान से करने के धमकी देते हुए प्रार्थी एवं अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई। प्रार्थी की शिकायत पर उतई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 115 (2), 296, 3 (5), 351 (3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

पुलिस ने बताया कि प्रार्थी तनुज बंजारे आजाद चौक सेलूद निवासी है और वह माली का काम करता है। सेलूद में 3 फरवरी को मंडई का आयोजन किया गया था। रात लगभग 9.30 बजे दीपेश ठाकुर, खिल्लू कुर्रे, लोमस यादव तथा अन्य अचानक आए और भुनेश्वर चंदेल के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ मुक्के से मारपीट करने लगे। इससे भुवनेश्वर चंदेल के दाहिने हाथ में चोटें आई। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने प्रार्थी तनुज बंजारे के अलावा देवंतीन मनहरे, कविता देशलहरे आई तो आरोपियों ने सबके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की।

इससे सभी को चोटे आई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।


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