दुर्ग

गांजा बेचने वाले आरोपी को सजा
05-Feb-2026 5:35 PM
गांजा बेचने वाले आरोपी को सजा

दुर्ग, 5 फरवरी। अपने पास गांजा रखकर लोगों को बेचने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पीएस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि तक के लिए सश्रम कारावास, 10000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने पैरवी की थी।  कुम्हारी थाना पुलिस को 6 नवंबर 2025 की शाम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति खदान पारा गुप्ता कबाड़ी के सामने मैदान कुम्हारी में खड़ा हुआ है। उसने अपने पास प्लास्टिक की थैली में गांजा रखा हुआ है और उसे बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी डॉन देवार पिता खिलावन देवार 50 वर्ष निवासी रामनगर वार्ड 7 कुम्हारी को पकड़ा। उसके पास से एक प्लास्टिक की थैली में रखा गांजा जब्त किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया था।


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