दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 29 अक्टूबर। घर से ट्यूशन जा रही छात्रा का हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
संतोष कसार ने बताया कि पीडि़ता कक्षा नौवीं की छात्रा है। वह अपने घर से प्रतिदिन ट्यूशन जाने के लिए निकलकर राजेंद्र पार्क चौक पर खड़ी रह कर अपनी सहेली का इंतजार करती थी। जब भी वह ट्यूशन जाती थी, आरोपी सोमी खान उर्फ अरशद अली निवासी केलाबाड़ी तथा मंगल कुमार वैष्णव (21 वर्ष ) निवासी संतराबाड़ी उसे छींटाकशी करते थे।
20 फरवरी 2019 की दोपहर को भी छात्रा ट्यूशन जाने के लिए राजेंद्र पार्क चौक पर पहुंचकर अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी सोमी खान मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा और छात्रा से कहा गाड़ी पर बैठाकर घुमाऊंगा, गाड़ी पर बैठ जाओ। जब छात्रा ने मना किया तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ किया और जबरन गाड़ी पर बैठाने की कोशिश की। उसके साथ नहीं जाने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना के बाद छात्रा ट्यूशन न जाकर वापस अपने घर गई और परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। परिजनों ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।


