दन्तेवाड़ा

जावंगा में क्रशर खदान पर प्रतिबंध
24-Mar-2026 3:40 PM
जावंगा में क्रशर खदान पर प्रतिबंध

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 24 मार्च। जिला प्रशासन द्वारा जिला अंतर्गत अवैध और असुरक्षित उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा जावंगा में अवैध क्रेशर प्लांट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेसर्स श्री टी. रमेश, निवासी भद्राचलम (तेलंगाना) को ग्राम जावंगा, तहसील गीदम स्थित खसरा क्रमांक 287, रकबा 1.40 हेक्टेयर में साधारण पत्थर खदान का पट्टा वर्ष 01 मार्च 2013 से 31 मार्च 2033 तक स्वीकृत है। 18 फरवरी 2026 को खदान क्षेत्र में ब्लास्टिंग कार्य किया गया, जिसका प्रभाव खदान से लगभग 500 मीटर दूर स्थित प्राथमिक शाला बड़े पनेड़ा (कोसापारा) तक देखा गया, जहां पत्थर गिरने की पुष्टि हुई।

घटना के बाद अनुविभागीय अधिकारी गीदम, तहसीलदार गीदम एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त जांच की गई। जांच के दौरान खदान संचालक एवं ब्लास्टर मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए तथा ब्लास्टिंग से संबंधित वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही खदान क्षेत्र के सीमा चिन्ह भी सुरक्षित रूप से स्थापित नहीं पाए गए।

सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार, स्वीकृत खदान क्षेत्र से बाहर पूर्व दिशा में 0.18 हेक्टेयर भूमि पर अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। जांच में लगभग 10,800 घनमीटर साधारण पत्थर का अवैध उत्खनन सामने आया। इस गंभीर अनियमितता पर तत्काल प्रभाव से खदान संचालन बंद करा दिया गया है।

55 लाख रूपए का जुर्माना

खदान पट्टेदार द्वारा खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4) का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 21(5) के तहत कार्रवाई करते हुए 55,18,800 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

प्रशासन ने पूर्व में भी सभी खनिज पट्टेदारों एवं परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया है कि बिना वैध अनुमति के खनन, परिवहन या भंडारण दंडनीय अपराध है। पुन: इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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