दन्तेवाड़ा

शांति समिति की बैठक
28-Aug-2025 8:08 PM
शांति समिति की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 28 अगस्त। जिला प्रशासन द्वारा में संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित शान्ति समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश पात्रे ने कहा कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था मद्देनजर गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, ईद-ए-मिलाद इत्यादि विभिन्न त्योहारों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिये अनुमति लेना अनिवार्य है।

बैठक में एजेंडे अनुसार आगामी गणेश चतुर्थी पर्व एवं 06 सितम्बर को ईद-ए-मिलाद का पर्व के संदर्भ में बताया कि इस धार्मिक पर्व को आपसी समन्वय एवं शांतिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जाये। साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी दिशा - निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाये। इसके अनुसार नदी और तालाब में विसर्जन के लिए अस्थायी पॉड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुएं इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका निराकरण उचित तरीके से किया जाए, जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके।   इसके अलावा विसर्जन उपरान्त वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फूल कपड़े, प्लास्टिक पेपर, आदि की सुरक्षित एकत्र कर पुर्नउपयोग एवं कम्पोस्टिंग आदि में किया जा सकता है। वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा छोटे आकार के मूर्ति एवं मूर्ति का निर्माण हेतु संस्कृति अनुसार मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाने, मूर्ति निर्माण में सिंथेटिक केमिकल, पेंट्स तथा डाई का उपयोग न करने के संबंध में जागरूकता लाये जाएगा।   इसके साथ ही सभी तहसीलदार अपने-अपने तहसील क्षेत्र में इस धार्मिक पर्व को आपसी समन्वय एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का विशेष ध्यान रखेगें।

सभी थाना प्रभारी इस धार्मिक पर्व के दौरान विशेष रूप से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखते हुए  आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों एवं असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखेगें। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) (संशोधित) नियम 2010, मोटर व्हीकल एक्ट एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, गणेश उत्सव पर्व के दौरान सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने के आधार पर दी जाये। बिना अनुमति के तथा प्रतिबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते पाये जाने की स्थिति में समझाइश दिया जायेगा एवं आवश्यकता की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।


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