50 हजार से ऊपर के बड़े बकायेदारों पर होगी कार्रवाई
राजनांदगांव, 16 मार्च। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शत-प्रतिशत वसूली के लिए नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने कड़ा रूख अपनाते लंबे समय से करों का भुगतान नहीं करने वाले लगभग 50 हजार रुपए से अधिक के बड़े बकायेदारों की सूची जारी कर नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत बिल प्रेषित करने के निर्देश दिए थे। निर्देश के परिपालन में राजस्व विभाग द्वारा धारा 173 के तहत बिल प्रेषित किया गया, किन्तु करदाताओं द्वारा करों का भुगतान नहीं करने पर 15 दिवस उपरांत अधिनियम की धारा 174 के अधीन मांग की सूचना पत्र प्रथम चरण में 19 करदाताओं को प्रेषित किया गया। जिनके द्वारा बकाया करों का भुगतान नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि बकाया करों का भुगतान न करने वाले बड़े बकायेदारों की कुर्की के लिए सूची जारी की जा रही है। जिनमें वार्ड नं. 8 के रामबाई जौ. जौहरीलाल साहू का बकाया 54,596 रुपए, चरण लाल आ. पंचू साहू का बकाया 59,498 रुपए, भानू आ. सुखराम कलार का बकाया 55,394 रुपए, वार्ड नं. 14 के मो. कासम मास्टर आ. शेख फरीद का बकाया 56,945 रुपए, गुरप्रीत सिंह आ. सुरजीत सिंह, प्रताप सिंह आ. मोहन सिंह का बकाया 1,29,075 रुपए, लक्ष्मीबाई नौलानी ध.प. सुन्दर दास नौलानी का बकाया 75,463 रुपए, वार्ड नं. 27 के पूनमचंद/भभूतमल कोटडिय़ा का बकाया 71,865 रुपए, सुरेशचंद/बनेचंद कोटडिय़ा का बकाया 51,570 रुपए, राजमल भंसाली/जुगराज भंसाली का बकाया 99,091 रुपए, वार्ड नं. 28 के गुलाम मैनुद्दीन, कुतबुद्दीन, निजामुद्दीन सोलंकी का बकाया 2,05,054 रुपए, वार्ड नं. 30 के तिलोक सिंह भाटिया आ. संतसिंग भाटिया का बकाया 2,35,436 रुपए, सम्पूरण सिंह बग्गा आ. त्रिलोक सिंह बग्गा का बकाया 3,59,491 रुपए, जनरैल सिंह, अजीत सिंह/गुरूदयाल सिंह, तजविन्दर कौर/रमनविन्दर सिंह का बकाया 1,37,466 रुपए, जनरैल सिंह आ. गुरूदयाल सिंह का बकाया 60,486 रुपए, मो. अय्यूब आ. स्व. मो. फरीद का बकाया 89,401 रुपए, वार्ड नं. 35 के जगदीश सिन्हा आ. पंचराम सिन्हा का बकाया 66,131 रुपए, वार्ड नं. 37 के जेठमल सोनी/मोहनलाल सोनी का बकाया 41,189 रुपए, करतार देवी/नारायण, पुरूषोत्तम, अजमानी, सतीश अजमानी का बकाया 71,448 रुपए एवं वार्ड नं. 47 के लक्ष्मीचंद आ. अमरचंद बाफना का बकाया 2,23,136 रुपए का राजस्व कर बकाया है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि बकाया राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उत्पन्न क्षति तथा सम्पूर्ण हर्जे-खर्चे के लिए संबंधित भवन भूमि स्वामी एवं किराएदार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा संबंधितो की सम्पत्ति कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने असुविधा से बचने के लिए उपरोक्त बकाया कर एवं किराए की राशि का भुगतान नियत समय सीमा में अनिवार्यत: जमा करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने निगम सीमाक्षेत्रान्तर्गत निवासरत भवन एवं भूमि स्वामियों तथा निगम स्वामित्व के दुकानों के किराएदारों से अपने स्वामित्व की भवन व भूमियों के संपत्तिकर, समेकितकर एवं जलकर की सम्पूर्ण बकाया राशि तथा निगम स्वामित्व की दुकानों का सम्पूर्ण बकाया किराया का भुगतान अतिशीघ्र करने की अपील की है।