रायपुर

कल अक्ती, बाल विवाह रोकने विशेष सतर्कता
29-Apr-2025 5:44 PM
कल अक्ती, बाल विवाह रोकने विशेष सतर्कता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 अप्रैल। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को बाल विवाह से मुक्त करने के संकल्प के तहत अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 10 मार्च 2024 को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक राज्य को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाना है।

अक्षय तृतीया से  अवसर पर विवाह आयोजनों में बाल विवाह की संभावना को देखते हुए राज्य शासन ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। शासन ने सभी संबंधित विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सहयोग की अपील की है। यदि किसी को बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, नजदीकी थाना प्रभारी, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 या आपातकालीन सेवा म्त्ैै 112 पर जानकारी देने का अनुरोध किया गया है।

राज्य शासन द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत सचिवों, सेक्टर पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (ष्टरूक्कह्र) नियुक्त किया गया है। कुल 13,794 अधिकारी/कर्मचारी इस कार्य के लिए अधिसूचित किए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय को बाल विवाह मुक्त घोषित कर प्रमाण पत्र जारी करने की भी योजना बनाई गई है।

विभाग का दावा है कि अब तक की उपलब्धि यह है कि वर्ष 2025 में विभिन्न प्रयासों से अब तक 337 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य है कि सामाजिक और प्रशासनिक साझेदारी से छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाकर एक सशक्त और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ाया जाए।

 

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