सरगुजा

लक्ष्मीनारायण अस्पताल की जांच के लिए टीम गठित
24-Mar-2025 8:33 PM
लक्ष्मीनारायण अस्पताल की जांच के लिए टीम गठित

अंबिकापुर, 24 मार्च। लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल जांच के लिए आयुक्त नगर पालिका निगम ने  टीम का गठन का किया है। मामला नक्शा के विपरीत निर्माण करने के संबंध में है।

मामला गुदरी बाजार चौक विजय मार्ग अंबिकापुर में स्थित लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल का संचालन नियम विपरीत करने तथा हॉस्पिटल निर्माण हेतु पास नक्शा के विपरीत निर्माण करने तथा आवासीय को व्यावसायिक उपयोग में लाने के संबंध में डॉ. डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं आईटीआई कार्यकर्ता के द्वारा एक शिकायत आवेदन मय दस्तावेज के साथ आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें यह लेख किया गया था कि गुदरी चौक विजय मार्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1141/17 रकबा 0.06 हेक्टेयर 1/2 एकड़ भूमि सुनीता खरे पत्नी सुरेश खरे के नाम से नजूल भूमि है।

उक्त भूमि को सुनीता खरे के द्वारा रामकुमार वर्मा से विक्रय पत्र दिनांक 16 सितम्बर 2021 के माध्यम से क्रय किया गया।

उक्त भूमि पर आवासीय निर्माण हेतु कार्यालय नगर पालिका निगम अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया गया। जिसमें भवन निर्माण करने के संबंध में सभी नियम शर्तों का उल्लेख किया गया जिसमें भूखंड के बाहर छज्जा, बालकनी के बाहर न निकाले, गंदा पानी निकाल व्यवस्था, निगम नाली तक स्वयं के खर्चे से करना, भूखंड सडक़ के मध्य सामने 6 मीटर छोडक़र करना, सेट वैक्स छोड़ें सामने 43.94 मीटर, पीछे 3 मीटर, बाजु 1.52 मीटर, दुसरे बाजु 0 मीटर का लेख किया गया है।

इसके अलावा कुल निर्माण क्षेत्रफल भूतल तथा प्रत्येक पर त्र.स्न. 18.43,स्नस्न 147.59, स्स्न 147.59 वर्ग मीटर में कमर्शियल भवन निर्माण से अधिक ना हो, भवन ऊंचाई 9.45 मीटर से अधिक ना हो, व फर्शी क्षेत्र 1.75 से अधिक ना हो इसके अलावा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के अनुसार प्रति 100 वर्ग मीटर में प्रति वृक्ष के दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ भवन निर्माण अनुज्ञा में यह भी लेख किया गया है कि प्रस्तावित सडक़ चौड़ाई में आने वाले भाग को यातायात हेतु सडक़ के लेवल पर रखे चबूतरा का कोई भी निर्माण न करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भूमि विकास नियम 78 के अनुसार प्रावधानों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

भवन अनुज्ञा के साथ निर्माण कार्य हेतु नक्शा की भी स्वीकृत की गई थी जिसमें निर्माणाधीन स्थल दर्शाया गया है जिसमें उक्त निर्माणाधीन स्थल गुदरी बाजार चौक जाने वाले रास्ते पर उक्त भूमि स्थित होना दर्शाया गया है इस प्रकार उक्त अस्पताल का निर्माण गुदरी बाजार चौक की तरह होना है जो कि नक्शे में दर्शित होता है इसके अलावा उक्त नक्शे के अनुसार वर्तमान में निर्माण कार्य नहीं किया गया है तथा नक्शे की विपरीत कार्य कर भवन निर्माण अनुज्ञा के आदेश का उल्लंघन किया गया है। साथ ही साथ हॉस्पिटल का मुख्य द्वार विजय मार्ग की तरफ किया गया है इसके उपयोग हेतु कोई भी अनुमति नगर पालिका निगम से नहीं ली गई है इसलिए भी उक्त अस्पताल के विरुद्ध कल करवाई किया जाना आवश्यक है।

भवन निर्माण अनुज्ञा में उल्लेखित उपरोक्त नियमों को दरकिनार कर निर्माण कार्य कराया गया है तथा उल्लंघन किया गया है।

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