राजनांदगांव

नक्सली सहयोगी गिरफ्तार, ट्रॉली भी जब्त
13-Mar-2025 2:47 PM
नक्सली सहयोगी गिरफ्तार, ट्रॉली भी जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 मार्च।
मोहला-मानपुर-अं. चौकी पुलिस ने नक्सलियों द्वारा लेव्ही के पैसों से खरीदी गई ट्रॉली को जब्त किया गया। ट्रॉली को रखने वाला नक्सली सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा लगातार नक्सलियों पर सतत कार्रवाई से सफलता मिली।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक राजनंादगांव रेंज के निर्देशानुसार एवं  पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले में नक्सलियों की गतिविधियों के लिए सतत निगाह रखते सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नक्सलियों एवं उनके सहयोगियों के विरूद्ध कार्रवाई करने निर्देशित किया गया था। पूर्व में मदनवाड़ा थाना को सूचना के अपराध क्रमांक 06/2024 धारा 420, 120बी, भादवि एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा  10, 13, 17, 38(1), 40 के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण की विवेचना के पश्चात एक ट्रैक्टर जब्त किया गया था। 

उक्त ट्रैक्टर नक्सल गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता था। ट्रैक्टर को पास रखकर उसका उपयोग करने वाले तथा उसके परिवहन से प्राप्त रकम को नक्सलियों तक पहुंचाने वाले 4 नक्सल सहयोगी आरोपियों एवं एक नक्सली को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र 28 अक्टूबर 2024 को एनआईए कोर्ट राजनंादगांव में प्रस्तुत किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार 8 नवंबर 2024 को मदनवाड़ा थाना के सामने लाल रंग के महेन्द्रा ट्रेक्टर एवं दो चक्के वाली ट्रॉली संदिग्ध परिस्थिति में मिलने पर इस्तगासा क्रमांक 02/2024 धारा 106 (ए) बीएनएसएस के तहत ट्रेक्टर चालक मोहन गावड़े से जब्त कर जांच में लिया। 

जांच कम में ट्रेक्टर और ट्राली का परिवहन विभाग से पंजीयन दस्तावेज प्राप्त किया गया। जिसमें ट्राली का रजिस्ट्रेशन नहीं होना पाया गया। आगे की जांच क्रम में गवाहों के कथन एवं चालक के कथन से साक्ष्य मिला कि थाना मदनवाड़ा के पूर्व में पंजीबद्ध अपराध 06/2024 में अभिरक्षा में भेजे गए आरोपी अरविंद तुलावी के पास ही ट्रॉली रहती थी, जिसे मोहन गावड़े स्वयं किराये पर चलाकर प्राप्त रकम को नक्सलियों के पास पहुंचाया जा रहा था और ट्रैक्टर और ट्रॉली से प्राप्त रकम को नक्सलियों के  विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किया जा रहा था। नक्सलियों द्वारा नक्सली विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए आरोपी मोहन गावड़े को एक मोबाइल दिया गया था। जिसमें नक्सली विचार धारा से प्रभावित दस्तावेज होना पाया गया, जिसे साक्ष्य तौर पर जब्त किया गया। आरोपी मोहन गावड़े ईरखबुट्टा थाना पंखजुर जिला कांकेर द्वारा नक्सलियों का सहयोग करने उनके विचारधारा के प्रचार प्रसार में संलिप्त पाए जाने पर मोहला-मानपुर-अं. चौकी  पुलिस द्वारा 12 मार्च को मदनवाड़ा थाना के अपराध क्रमांक 06/2024 धारा 420, 120बी, भादवि एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम  की धारा 10, 13, 17, 38(1), 40 के अंतर्गत गिरफतार किया गया है। जिसका न्यायायिक रिमांड तैयार कर माननीय एनआईए कोर्ट राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
 

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