जशपुरनगर, 27 फरवरी। थाना बगीचा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नाटकेला में अपरहण का मामला सामने आया है। जशपुर पुलिस ने राजपुर, जिला बलरामपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अपहृत को आरोपियों के कब्जे से छुड़ाया, साथ ही वाहन को भी बरामद कर लिया है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी सुबिल कुमार भगत ग्राम नटकेला जामपारा ने थाना बगीचा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 24 फरवरी को अपने दोस्त परबिल भगत के साथ रात्रिकालीन मैच देखने परबिल भगत के बोलेरो क्रमांक जेएच 01सीआर 5277 से महदेवदांड थाना बगीचा गया था, जहां उसे शौच आने पर वह परबिल भगत के साथ उसके बोलेरो को लेकर निकट स्थित महुआडीह गए और एक घर के पास गाड़ी को खड़ा कर प्रार्थी शौच करने गया, परबिल भगत अपने बोलेरो गाड़ी में ही बैठा था, शौच पश्चात जब वह वापस आया, तो देखा कि परबिल भगत अपने गाड़ी के साथ वहां नहीं था, जिस पर प्रार्थी के द्वारा परबिल भगत को लगातार फोन करने पर भी परबिल भगत फोन नहीं उठा रहा था, काफी देर कोशिश करने पर परबिल भगत के द्वारा फोन उठाया गया और बताया कि जहां वह गाड़ी खड़ा किया था, वहीं ग्राम घुघरी के तीन लडक़े, क्रमश: अतुल एक्का, शाहिद कुजूर व सचिन टोप्पो आए और परबिल भगत को चोर कहते हुए उसके साथ मारपीट किए तथा जबरन परबिल भगत से गाड़ी को लूटकर, उसमें परबिल भगत को बैठा कर नेतरहाट(झारखंड )ले जा रहे हैं। परबिल भगत के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं।
प्रार्थी के द्वारा थाना बगीचा को सूचित करने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए बगीचा पुलिस के द्वारा तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले के संबंध में सूचित किया गया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी बगीचा निरीक्षक आर एस पैंकरा, व सहायक उप निरीक्षक नरेश मिंज के साथ पुलिस टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए यथा शीघ्र लूटे गए बोलेरो वाहन और अपहृत परबिल भगत की तलाश में लग गई। इसी दौरान पुलिस की टेक्निकल टीम के सहयोग से पुलिस द्वारा आरोपियों का पीछा करते हुए ग्राम राजपुर जिला बलरामपुर से आरोपियों के चंगुल से अपहृत परबिल भगत को छुड़ाया व लूटे गए बोलेरो को बरामद कर, घटना में शामिल तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर वापस थाना बगीचा लाया गया।
पुलिस के द्वारा तीनों आरोपियों क्रमश: अतुल एक्का, शाहिद कुजूर, सचिन टोप्पो सभी निवासी ग्राम - घुघरी थाना बगीचा, जिला जशपुर के विरुद्ध लूट व अपहरण के संबंध में बीएनएस की धारा 309(4)(6), 140(3) तथा 3(5) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर 25 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।