‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। सीजी पीएससी-21 भर्ती घोटाले में जेल में बंद उद्योगपति श्रवण गोयल की ओर से हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका पेश की गई है। याचिका दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम ज़मानत की मांग की गई थी इस पर हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। अब मूल ज़मानत याचिका पर सीबीआई को दो हफ़्ते में जवाब दाखिल करना है। दो हफ़्ते के बाद अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका की सुनवाई जस्टिस बी डी गुरु की कोर्ट में हुई। उद्योगपति श्रवण गोयल की ओर से याचिका अधिवक्ता अंकित सिंघल ने पेश की, सीबीआई की ओर से बी गोपाकुमार कोर्ट में पेश हुए थे।
घोटाला हुआ, लेकिन कैसे हुआ ष्टक्चढ्ढ नहीं बता रही- फैज़ल रिज़वी
गौरतलब है कि, इस मामले में रायपुर कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैज़ल रिज़वी सीबीआई के रिकॉर्ड जो कि इस मामले में अदालत में पेश किए गए उन्हें दिखाते हुए कहते हैं -सीबीआई यह कह रही है कि घोटाला हुआ,लेकिन यह नहीं बता रही है कि कैसे हुआ। रायपुर कोर्ट में सीबीआई की ओर से पेश की गई चार्जशीट का हवाला देते हुए फैजल कहते हैं - सबसे पहले इस मामले में तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष टामन सिंग सोनवानी और उद्योगपति श्रवण गोयल की गिरफ़्तारी हुई,इसके कऱीब 52 दिन के बाद अभ्यर्थियों को गिरफ़्तार किया गया।सीबीआई ने जब चार्जशीट जमा की तो उसमें उन पाँच अभियुक्तों की भी जाँच पूरी बताकर चार्जशीट दाखिल कर दी गई।यह इस प्रकरण में सीबीआई की जाँच पर सवाल है।