अम्बिकापुर, 20 जनवरी। अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर द्वारा तहसील उदयपुर के राजस्व निरीक्षक मंडल उदयपुर के पटवारी हल्का नम्बर-8 चैनपुर नारायण सिंह को शासकीय कार्यों में लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया है।
हल्का पटवारी ने रकबा संशोधन के कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा कवलगिरी के किसान बंधन से एक हजार लिया। हल्का पटवारी का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 (1) की कंडिका (ड) तथा (च) के विपरीत है। हल्का पटवारी का यह कृत्य शासकीय कार्य में लापरवाही और उदासीनता को दर्शित करते हुए कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इस कृत्य हेतु छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 09 में निहित प्रावधानों के तहत नारायण सिंह को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय उदयपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।