रायगढ़

हत्या के 8 आरोपियों को उम्रकैद
18-Jan-2025 7:33 PM
हत्या के 8 आरोपियों को उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 18 जनवरी। युवती से फोन पर बात करने की मामूली बात को लेकर उपजे विवाद में युवक की हत्या करने वाले आठ ग्रामीणों को षष्ठम अपर सत्र न्यायालय ने अलग अलग धाराओं के तहत सभी आरोपियों को सश्रम आजीवन कारवास की सजा सुनाई तथा अलग अलग धारा के तहत आठ सौ रुपये के अर्थदंड़ से दंडित भी किया है।

दरअसल मामला खरसियां थाना क्षेत्र के ग्राम खम्हार की है जहां के निवासी केवल सिंह उर्फ केवल राठिया पिता गरुण सिंह 21 साल ने अपने बड़े भाई कलेश्वर राठिया (29) सहित गांव के अखिलेश राठिया, छबिलाल उर्फ लालजीत राठिया, धनुर्जय राठिया, होरीलाल राठिया, त्रिभुवन राठिया, हेमंत कुमारी राठिया के साथ मिल कर उसी गांव के डेविड राठिया को घातक हथियार चाकू और टांगी से वार कर उसकी हत्या की दी और फरार हो गये थे।

जिसे खरसियां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147,148,341 तथा 302-149 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर षष्ठम अपर सत्र न्यायालय रायगढ़ में पेश किया। जहां न्यायालय के जज अश्विनी कुमार चर्तुवेदी ने आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने पैरवी की।

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