महासमुन्द

महासमुंद, 28 नवंबर। जिला पंचायत महासमुंद ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अनियमितता के आरोप में ग्राम पंचायत माटीदरहा के सचिव सत्यानंद बांक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जिसमें सचिव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, ग्राम पंचायत उतेकेल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राही के स्थान पर अपात्र हितग्राही प्रेमशिला बांक को लाभ दिलाने के लिए ग्राम सभा से अनुचित रूप से अनुमोदन कराया गया। प्रेमशिला वर्ष 2019.20 से ग्राम नरसिंगपुर में निवासरत हैं और वहां की मतदाता सूची में दर्ज हैं। इसे गलत तरीके से ग्राम पंचायत उतेकेल में पात्र हितग्राही घोषित किया गया। इस मामले में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सत्यानंद बांक को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।
उनके कार्य को पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता और वित्तीय अनियमितता माना गया है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। निलंबन आदेश के अनुसारए निलंबन अवधि में श्री बांक का मुख्यालय जिला पंचायत महासमुंद रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता दी जाएगी। जिला पंचायत ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।