बिलासपुर

बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास में देरी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एएआई से शपथ पत्र तलब किया
06-Nov-2024 12:44 PM
बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास में देरी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एएआई से शपथ पत्र तलब किया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों और हवाई सुविधाओं के विस्तार पर तेजी लाने के लिए राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि 27 सितंबर के आदेश में नाइट लैंडिंग के लिए आवश्यक डीवीओआर मशीन की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, लेकिन अभी तक एएआई ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी है। इस पर एएआई के अधिवक्ता अनुमेह श्रीवास्तव ने अदालत को आश्वासन दिया कि दक्षिण कोरिया से आयात किए जा रहे उपकरणों में से एक मशीन बिलासपुर एयरपोर्ट पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका विस्तृत विवरण शपथ पत्र में दिया जाएगा।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए 287 एकड़ जमीन का नामांतरण विमानन विभाग के नाम पर हो। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके गुप्ता ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जमीन हस्तांतरण पर सहमति बनी है, जिससे विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं होगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 4सी श्रेणी एयरपोर्ट बनाने का डीपीआर तैयार करने के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

खंडपीठ ने राज्य सरकार को दाखिल किए गए शपथ पत्र की प्रति याचिकाकर्ता को देने के निर्देश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है।

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