बिलासपुर

तिफरा की 19.35 एकड़ जमीन पर बनी कॉलोनी को कब्जे में लिया
14-Nov-2025 2:10 PM
तिफरा की 19.35 एकड़ जमीन पर बनी कॉलोनी को कब्जे में लिया

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 14 नवंबर। बिलासपुर–रायपुर रोड स्थित सेक्टर–डी में मंडपम भवन के बाजू की जमीन पर अधिकार, हक और हित के आधार पर नगर निगम ने प्रबंधन के लिए अधिग्रहण में ले लिया है। प्रबंधन अधिग्रहण की औपचारिक कार्रवाई पूरी करते हुए निगम ने एसडीएम को नामांतरण के लिए पत्र भी भेज दिया है।

उक्त जमीन पर अवैध कॉलोनी और प्लाटिंग की शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर ने दस सदस्यीय समिति बनाई थी। समिति ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और धारा 292-च तथा 292-छ के अनुसार अवैध कॉलोनी निर्माण वाली भूमि को निगम द्वारा अधिग्रहित व समपहरण करने की अनुशंसा की थी।

समिति की अनुशंसा के बाद निगम आयुक्त ने सितंबर से अक्टूबर 2025 तक तीन चरणों में आम सूचना जारी कर दावा–आपत्तियां मंगाईं। सभी 63  आपत्तियों का व्यक्तिगत रूप से निराकरण करने के बाद संबंधित भूमि के गुण–दोष का मूल्यांकन किया गया।
प्रकरण तिफरा की जिन खसरा नंबरों से जुड़ा था, उनका कुल रकबा 19.35 एकड़ है। सभी खसरा नंबरों को अधिनियम की धारा 292-च और 292-छ के तहत अवैध कॉलोनी निर्माण की श्रेणी में पाते हुए भूमि का प्रबंधन अधिग्रहण कर लिया गया है। आगे की प्रक्रिया निगम और राजस्व विभाग के माध्यम से पूरी की जाएगी।

 


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