बिलासपुर

सडक़ पर आवारा मवेशी मिलने पर मालिकों के खिलाफ होगी एफआईआर: कलेक्टर
15-Sep-2024 1:38 PM
सडक़ पर आवारा मवेशी मिलने पर मालिकों के खिलाफ होगी एफआईआर: कलेक्टर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 सितंबर।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह ने अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में गौ-तस्करी और आवारा मवेशियों के प्रबंधन पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने इस दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि गौ-तस्करी के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि सडक़ पर यदि कोई आवारा मवेशी मिलता है, तो उस मवेशी के मालिक पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(4) के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही, यदि कोई वाहन चालक द्वारा मवेशी की दुर्घटना होती है, तो चालक और वाहन मालिक पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वाहन राजसात कर लिया जाएगा।

एसपी रजनेश सिंह ने बताया कि पहले ही एक ऐसी घटना में कार्रवाई की जा चुकी है, जहां वाहन चालक पर एफआईआर दर्ज की गई और उसका वाहन जब्त कर लिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों से जनचौपाल के माध्यम से पशुपालकों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए, ताकि वे अपने मवेशियों को सडक़ों पर न छोड़ें।

इस बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आर.पी. चौहान, पशुपालन विभाग और एनएच के अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने विशेष रूप से एनएच अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेशनल हाईवे पर किसी भी स्थिति में मवेशी न दिखें और इसके लिए निरंतर निगरानी की जाए। उन्होंने एनएच से जुड़े हर गांव में वालंटियर नियुक्त करने के निर्देश भी दिए।

 


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