बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 अगस्त। रायगढ़ के छाल थाने के प्रभारी विजय कुमार चेलक का सुकमा तबादला आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हालांकि, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने पुलिस एक्ट के नियमों के अनुसार आदेश जारी करने की छूट दी है। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह व अन्य के मामले में दिए गए फैसले के अनुसार आईजी, एसपी और थाना प्रभारी का न्यूनतम दो साल का कार्यकाल अनिवार्य है।
चेलक ने एडवोकेट धीरज वानखेड़े के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें 11 मार्च 2024 को जारी छाल से सुकमा तबादला आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह व अन्य विरुद्ध केंद्र शासन मामले के निर्णय का हवाला देते हुए बताया गया कि आईजी, एसपी और थाना प्रभारी का दो साल का न्यूनतम कार्यकाल का नियम है। प्रशासनिक आवश्यकता होने की स्थिति में ही यह कार्यकाल पूरा होने से पहले तबादला किया जा सकता है।
तबादला आदेश में छाल से सुकमा तबादले की प्रशासनिक आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने तर्कों के आधार पर तबादला आदेश निरस्त कर दिया।


