बिलासपुर
बिलासपुर, 12 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टेट बार कौंसिल से कहा है कि संकट वकीलों की आर्थिक सहायता और जूनियर वकीलों के लिए स्टायफंड देने के लिए वह नियम बनाए साथ ही वकीलों के साथ काम करने वाले स्टाफ की मदद के लिए भी सरकार के समक्ष योजना प्रस्तुत करे।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कोविड काल के दौरान अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के लिए अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी व राजेश कुमार केशरवानी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों की तरह बार कौंसिल जरूरतमंद वकीलों की मदद के लिए ट्रस्टी कमेटी के साथ मिलकर नियम बनाए और यह काम प्राथमिकता से पूरा करे। वर्तमान में बिना नियम बनाए ही सहायता दी जा रही है। साथ ही जूनियर वकीलों को स्टायफंड देने, कोर्ट के बाहर तथा अधिवक्ताओं के साथ काम करने वाले टाइपिस्ट व क्लर्क के लिए भी सहायता के लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार के पास भेजें।


