बिलासपुर

मामूली चूक के चलते नामांकन निरस्त, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
10-Nov-2023 3:42 PM
मामूली चूक के चलते नामांकन निरस्त, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 नवंबर। निर्दलीय चुनाव लडऩे के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्र को निरस्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका तैयार की गई है।

याचिकाकर्ता संतोष कुमार साहू ने बेलतरा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लडऩे के लिए नामांकन पत्र जमा किया था। हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में उन्होंने कहा है कि निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्रों की जांच के दौरान यह कहकर उनका आवेदन निरस्त कर दिया कि एक कॉलम में उसका हस्ताक्षर छूट गया है, जबकि इसी पन्ने पर आवेदक ने बताए गए दूसरे स्थान पर भी हस्ताक्षर किया है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का दिशानिर्देश है कि यदि किसी नामांकन पत्र में सामान्य गलतियां हैं तो उसे सुधारने के लिए आवेदक को अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही नामांकन पत्र जमा करते समय जांच की जानी चाहिए कि कोई सामान्य त्रुटि तो नहीं रह गई है। त्रुटि पाए जाने पर उसे अवगत कराया जाना चाहिए। मगर उन्हें हस्ताक्षर छूट जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई और सीधे-सीधे नामांकन रद्द कर दिया गया। आवेदक का कहना है कि बेलतरा सीट में उसके समर्थक मतदाता काफी संख्या में है, मगर आवेदन निरस्त कर देने के कारण वे चुनाव लडऩे से वंचित रह गए। अदालत ने रिट याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।


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