बिलासपुर

फ्लाईएश के निष्पादन में निर्देशों का कड़ाई से पालन करें बालको- हाईकोर्ट
02-Aug-2023 7:59 PM
फ्लाईएश के निष्पादन में निर्देशों का कड़ाई से पालन करें बालको- हाईकोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर,  2 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बालको संयंत्र प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह फ्लाईऐश के निपटारे के लिए केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के निर्देशों और मापदंडों का कड़ाई से पालन करे।

कोरबा जिले के झगरहा के मृगेश कुमार यादव ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बालको ने उनके गांव में फ्लाईऐश से भरे वाहनों की तौल के लिए धर्म कांटा लगा दिया है। इससे गांव का पर्यावरण बिगड़ रहा है साथी खेती को नुकसान हो रहा है। जिला प्रशासन और बालको को शिकायत कर धर्म कांटा को अन्यत्र स्थापित करने की मांग की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें फ्लाईऐश के निपटारे और उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं।

 जिला प्रशासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार ही यहां पर धर्म कांटा स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।

सभी पक्षों की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने याचिका निराकृत करते हुए बालको कंपनी, जिला व स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


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