बिलासपुर

नाबालिग के साथ बलात्कार के दो मामलों में आरोपियो को 20-20 साल की सजा
02-Jun-2022 8:46 PM
नाबालिग के साथ बलात्कार के दो मामलों में आरोपियो को 20-20 साल की सजा

एसपी ने की विवेचकों को पुरस्कृत करने की घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 जून।
जीपीएम में आरोपी लक्ष्मण सारथी (19 साल)  देवरी कला ने 7 जनवरी 2021 को नाबालिग लड़की के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। आरोपी को पेंड्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था।

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने प्रकरण में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अवयस्क बालिका को पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत समुचित प्रतिकर प्रदान करने के लिए  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव को पत्र प्रेषित किया गया है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक मदन पाटले ने की। लोक अभियोजक पंकज नगाइच थे।

एक दूसरे मामले में 27 जुलाई 2019 को आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसे शादी का झूठा प्रलोभन देकर उससे  बलात्संग  किया था। पेंड्रारोड के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त सुधीर बावरी (25 साल) निवासी सिंदूरपुर थाना चंदनकीयारी बोकारो झारखंड को धारा 376 भादवि और पॉक्सो एक्ट का दोषी पाने से 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक सेतराम गहीर ने तथा पैरवी लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने की।

पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने दोनों प्रकरणों के विवेचकों की उत्कृष्ट विवेचना को देखकर नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की है।


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