बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 20 अप्रैल। मस्तूरी के नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार को संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय आलंग ने निलंबित कर दिया है।
कमार का एक वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें वे अपने डायस पर बैठकर एक ग्रामीण का काम करने के एवज में शराब की बोतल लाने के लिए रुपए की व्यवस्था करने के लिए कह रहे थे।
वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने कमार को भू अभिलेख शाखा में अटैच कर दिया था और उनके निलंबन की सिफारिश संभाग आयुक्त से की थी।
20 अप्रैल को जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि 4 अप्रैल को नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार का शासकीय सेवक के विपरीत आचरण किए जाने संबंधी वीडियो वायरल हुआ था। इस पर 17 अप्रैल को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था। 20 अप्रैल को उनके जवाब का परीक्षण किया गया। जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय के अधीन भू अभिलेख शाखा बिलासपुर में रहेगा और निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।


