बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुर्ग जिले के अहिवारा बस स्टैंड में निर्मित 6 दुकानों की नीलामी की छूट नगर पालिका को दी है साथ ही कहा है कि इनमें किसी को भी कब्जा कोर्ट के आदेश के पूर्व नहीं दिया जाए।
नगरपालिका ने पिछले 22 मार्च को बस स्टैंड की 6 दुकानों की नीलामी के लिए इश्तेहार जारी किया। इसे यहां पूर्व से व्यवसाय कर रहे दुकानदारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वे बस स्टैंड में छोटी-छोटी दुकानें लगाकर सन् 1985 से लगातार व्यवसाय कर रहे हैं। सन् 2003-04 में जब व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया तो इन दुकानदारों को इसमें जगह आबंटित करने का प्रस्ताव पास किया गया था। पर, दुकान बनने के बाद उन्हें अवसर नहीं दिया गया। इसके बाद दुकानदारों ने आंदोलन किया तब मौखिक रूप से उन्हें दुकान संचालित करने का आदेश मिला। इसके 15 साल बाद अचानक नगरपालिका ने इन दुकानों की नीलाम करने का विज्ञापन जारी किया है।


