बिलासपुर

स्वामी आत्मानंद योजना का लाभ संरक्षित जनजाति के हिंदी छात्रों को देने की मांग पर पीआईएल, शासन को नोटिस
20-Feb-2022 5:13 PM
स्वामी आत्मानंद योजना का लाभ संरक्षित जनजाति के हिंदी छात्रों को देने की मांग पर पीआईएल, शासन को नोटिस

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 20 फरवरी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में विशेष संरक्षित पंडो, पहाड़ी कोरवा बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तरह सुविधा हिंदी माध्यम में देने की मांग तथा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश रोकने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 5 सप्ताह में जवाब मांगा है।

सरगुजा संभाग के बतौली विकासखंड के ग्राम पंचायत सेलमा, भुवनेश्वरपुर, मैनपाट के नर्मदापुर, मनोरा, जयनगर सहित 7 ग्राम पंचायंतों के ग्रामीणों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा है उक्त ग्राम पंचायत में ज्यादातर आबादी संरक्षित अनुसूचित जनजाति की है, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। इन स्थानों के स्कूलों का स्वरूप बदलकर इन्हें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इन स्कूलों में पहली, छठवीं तथा नवमीं कक्षा में प्रवेश भी रोक दिया गया है। इससे दूर-दूर के गांवों से आकर पढऩे वाले छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यहां के ज्यादातर बच्चे हिंदी माध्यम में ही शिक्षा लेना चाहते हैं। अतएव, उत्कृष्ट विद्यालयों में हिंदी माध्यम में भी शिक्षा दी जाये और पहली, छठवीं तथा नवमीं के छात्रों को प्रवेश दिया जाये।


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