बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 सितंबर। चेंबर ऑफ कॉमर्स के संभागीय अध्यक्ष रामअवतार अग्रवाल की ओर से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वेब सीरीज और टीवी पर दिखाई जाने वाली अश्लीलता तथा नशे के प्रचार के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए हाईकोर्ट ने टाल दी है।
इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछली बार हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा केंद्र की अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था किंतु किसी भी तरफ से तय अवधि के अंदर जवाब नहीं आया। एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डबल बेंच ने सभी पक्षों को अब 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि छद्म रूप से गुटका और शराब के विज्ञापन विभिन्न टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में प्रसारित किए जाते हैं इसके चलते युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉम्र्स पर अश्लीलता प्रदर्शित की जा रही है जिससे युवा पीढ़ी नशे के आदी होने के अलावा गलत दिशा में अग्रसर हो रही है। इन पर तुरंत रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार आवश्यक कार्रवाई करे।


