बीजापुर

नैमेड़ में ऐतिहासिक निर्णय: एक सितंबर से शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना
30-Aug-2025 10:36 PM
नैमेड़ में ऐतिहासिक निर्णय: एक सितंबर से शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 30 अगस्त। ग्राम पंचायत नैमेड़ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गांव में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। यह निर्णय बीते दिनों ग्राम पंचायत भवन में आयोजित आवश्यक बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता लच्छु ओयाम ने की। बैठक में ग्राम के मुखिया गणों एवं शराब विक्रेताओं की उपस्थिति में यह अहम फैसला लिया गया।

पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक एक सितंबर 2025 से गांव में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा तथा पंचायत स्तर पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, गांव की दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों के आस-पास शराब पीना भी सख्त मना किया गया है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति से 501रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

ग्राम पंचायत द्वारा इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए शनिवार को क्षेत्र की सभी दुकानों, ठेलों और सार्वजनिक स्थलों पर इस आशय के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। ग्रामीणों में इस निर्णय को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है और सभी ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

ग्राम पंचायत नैमेड़ का यह कदम अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है, जहां नशे की समस्या से समाज को जूझना पड़ रहा है। पंचायत ने इस पहल के तहत ग्रामीणों से सहयोग की अपील भी की है ताकि गांव को एक नशा मुक्त और स्वस्थ समाज की दिशा में अग्रसर किया जा सके।


अन्य पोस्ट