बेमेतरा

जादू-टोना के शक में हत्या, दोषी को उम्रकैद
16-Jan-2026 8:34 PM
 जादू-टोना के शक में हत्या, दोषी को उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 16 जनवरी। ग्राम कठिया में हुई एक जघन्य हत्या के मामले में न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। सत्र न्यायाधीश सरोजनंद दास ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी रामाधार निषाद को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत आजीवन करावास और 1हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से इस पूरे प्रकरण में पहले लोग अभियोजक शिवगोपाल श्रीवास ने की।

प्रकरण की विस्तृत जानकारी के अनुसार यह घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कटिया की है। जहां आरोपी रामाधार निषाद ने घराराम साहू के घर के सामने वृद्ध आशाराम निषाद पर टंगिए से ताबड़तोड़ वार कर दिए थे। आरोपी ने वृद्ध के गर्दन पर अत्यंत प्राण घातक हमला किया था, जिससे अत्यधिक रक्त प्रवास होने के कारण आशाराम की मौके पर ही  मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया और अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया था।

पुलिस के प्रारंभिक पूछताछ और विवेचना के दौरान आरोपी ने अपने जुर्म स्वीकार कर लिया था। उसने बताया कि उसे मृतक पर जादू टोना करने का संदेह था ,जिसके कारण वह आक्रोशित था। मामले में सिटी पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने विवेचना पूर्ण करने के बाद न्यायालय में पुख्ता साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र पेश किया।

न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के तर्कों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने उम्र कैद की सजा से दंडित किया, और आरोपी को जेल भेज दिया गया।


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