बस्तर

जगदलपुर, 9 जुलाई। किसानों को शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर में विक्रय करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायत के लिए कृषि विभाग द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कृषि विभाग के उप संचालक श्री विकास साहू ने बताया कि शासन द्वारा प्रति 45 किलोग्राम के निमकोटेड यूरिया की दर 266.50 रूपए, प्रति 50 किलोग्राम के डी.ए.पी. की दर 1175 रूपए, प्रति 50 किलोग्राम एन.पी.के की दर 1150 रूपए, प्रति 50 किलोग्राम पोटाश की दर 918.75 रूपए, प्रति 50 किलोग्राम सुपर फास्फेट पावडर की दर 340 रूपए, प्रति 50 किलोग्राम सुपर फास्फेट दानेदार की दर 370 रूपए और प्रति 50 किलोग्राम सुपर फास्फेट जिंकेटेड की दर 355 रूपए निर्धारित की गई है।
सहकारी समिति अथवा निजि उर्वरक विक्रेता द्वारा कृषकों को इन्हीं दर में ही उर्वरक का विक्रय कर सकेंगे। यदि कृषकों को उल्लेखित दर से अधिक कीमत पर किसी भी विक्रेता द्वारा विक्रय किये जाने की स्थिति में कृषक द्वारा नोडल अधिकारी लखनधर दीवान 7000258043 पर अथवा कृषि विभाग के जिला विकासखंड कार्यालय में बिल की प्रति के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित विक्रेता पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।