बस्तर

कार से शराब तस्करी, 6 बंदी पौने दो लाख की शराब जब्त
06-Jul-2021 4:23 PM
कार से शराब तस्करी, 6 बंदी  पौने दो लाख की शराब जब्त

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भानपुरी, 6 जुलाई
। बस्तर जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वालों 6 तस्करों को पुलिस ने आज रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 82 हजार रुपये का अंग्रेजी शराब बरामद किया है।

भानपुरी टीआई राजेश मरई ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रायपुर की तरफ से एक कार में सवार कुछ लोग संदिग्ध सामान लेकर जगदलपुर की ओर जा रहे है। सूचना मिलते ही बस्तर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के दिशा निर्देश तथा भानपुरी एसडीओपी उदयन बेहार के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्र के सालेमेटा के मुख्यमार्ग में नाकेबंदी करते हुए वहां से गुजरने वाली वाहनों की जांच करना शुरू किया। 

इसी दौरान पुलिस ने रायपुर की तरफ से आ रही एक कार सीजी 04 एलएल 7747 को रोक लिया। रोकने के बाद पुलिस ने कार की तलाशी लेते हुए उसमें सवार चार युवकों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने चारों युवकों पर शक करते हुए उनसे कड़ाई से पूछताछ की। जिसमें युवकों ने पुलिस को बताया कि उनके कार के पीछे एक डस्टर कार आ रही है, जिसमें मध्यप्रदेश की बनी अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुई है।

युवकों ने पुलिस को बताया कि कार को सुरक्षित और पुलिस की पकड़ से दूर रखने के लिए वह लोग रास्ता क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच युवकों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने एक सिल्वर रंग की डस्टर कार सीजी 04 एचयू 3121 को रोका। रोकने के बाद पुलिस ने कार की तलाशी लेते हुए उसमें सवार दो युवकों से पूछताछ शुरू की। तलाशी के दौरान पुलिस ने कार में से मध्यप्रदेश की बनी अवैध अंग्रेजी शराब की 1400 बोतलें बरामद की। जिसकी कीमत 1 लाख 82 हजार रुपये आंकी गई है। अवैध अंग्रेजी शराब के बरामद होते ही पुलिस ने कार में सवार दोनों युवकों को पकड़ लिया। 

 पुलिस ने सभी आरोपी बबली मलकीत सिंह उर्फ राजवीर सिंह (33) निवासी दुर्ग, चन्द्र भूषण सिंह उर्फ बिट्टू (28) निवासी दुर्ग, जितेंद्र कुमार कुर्रे (25) निवासी कोंडागांव, करन सोनवानी (20) निवासी दुर्ग, सविंद्र सिंह (24) निवासी दुर्ग और रूपेश कुमार सोनी (19) निवासी कोंडागांव को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34 (2), 42 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में प्रधान आरक्षक नितेश मेश्राम, आरक्षक मनोज सुधाकर, सुखनाथ कश्यप, संदीप सलाम और सहायक आरक्षक रघुनाथ कोर्राम ने अहम भूमिका निभाई है


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