बस्तर

रेत-चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते 6 वाहन जब्त
03-Jun-2021 9:33 PM
  रेत-चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते 6 वाहन जब्त

छत्तीसगढ़ संवाददाता

जगदलपुर, 3 जून। जिला खनिज जांच दल द्वारा 31 मई से 3 जून तक  जिले के बस्तर, जगदलपुर और नगरनार क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान मुरुम का अवैध उत्खनन करते हुए पाए जाने पर प्रकरण दर्ज करने के साथ ही गौण खनिज रेत से और चूना पत्थर के अवैध परिवहन करते 6 वाहनों को जब्त कर परिवहनकर्ताओं के खिलाफ खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्रभारी खनि अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि मुरुम के अवैध उत्खनन का मामला नगरनार क्षेत्र के उपनपाल का है। यहां कोरापुट ओडिशा निवासी  कैलाश मंडिंगा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। यहां एक नग टाटा हिताची पोकलेन को जब्त किया गया है। इसके साथ ही रेत व चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाए गए तीन टिप्पर, एक ट्रक व दो हाईवा को भी जब्त किया गया है। इनमें टिप्पर क्रमांक सीजी 17 एच 3151, सीजी 17 केपी 2381 और हाईवा क्रमांक सीजी 17 एच 3491 को रेत का अवैध परिवहन करते हुए, ट्रक क्रमांक सीजी 17 एच 1355 व हाईवा क्रमांक सीजी 04 एलएफ 1048 को चुना पत्थर तर्था िटप्पर क्रमांक सीजी 17 केएन 5148 को मुरुम का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर खनिज के साथ वाहनों को जब्त किया गया।

इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुन: इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है।


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