बलरामपुर

उपभोक्ता अधिकारों एवं न्याय व्यवस्था बहाली को ले कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
18-Jan-2023 8:01 PM
उपभोक्ता अधिकारों एवं न्याय व्यवस्था बहाली को ले कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर,18 जनवरी।
सरगुजा सोसाईटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता डी. के.सोनी ने जिला उपभोक्ता आयोग बलरामपुर में अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द से जल्द नियुक्ति, पूर्व में आबंटित भूमि का हस्तांतरण करने, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भवन आबंटित करने एवं उपभोक्ताओं शिकायतों के त्वरित सुनवाई के लिए जल्द से जल्द उपभोक्ता आयोग प्रारंभ करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।

आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता डी. के. सोनी ने कहा कि जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा अंबिकापुर में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से लगभग दो वर्षों से सुनवाई बंद है, जिससे कारण पीडि़त उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में पूर्णत: असमर्थ जिला उपभोक्ता आयोग अंबिकापुर से सम्बद्ध जिला उपभोक्ता आयोग बलरामपुर अपने जिले के पीडि़त उपभोक्ताओं को भी न्याय दिला पाने में अक्षम हो चूका है।

जिला बलरामपुर की दूरी अंबिकापुर से अत्यधिक होने से पीडि़त पक्षकारों का सिमित व्यय में न्याय की आस लगाकर बलरामपुर से अम्बिकापुर जाना सम्भव नहीं है, जबकि नए अधिनियम के अनुसार पीडि़त पक्षकार अब अपने निवास वाले जिला उपभोक्ता आयोग में ही न्याय हेतु शिकायत कर सकता है, परंतु इस सुविधा का लाभ बलरामपुर जिले के उपभोक्ता नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि विभाग की लापरवाही से आज तक जिला उपभोक्ता आयोग बलरामपुर में पीडि़तों के सुनवाई हेतु पूर्व में आबंटित भूमि का अधिग्रहण तो दूर वैकल्पिक व्यवस्था में दो कमरे का भवन भी अंशकालिक सुनवाई हेतु जिला प्रशासन उपलब्ध नहीं करा सका है।

पीडि़त उपभोक्ताओं की सुनवाई के लिए भवन निर्माण हेतु 2015 में ही भूमि का आबंटन हो चुका था, जिस पर 2017 के बाद किसी भी जिम्मेदार विभाग, आयोग या अधिकारी ने जिला उपभोक्ता आयोग बलरामपुर में ही सुनवाई प्रारंभ किए जाने हेतु कोई पत्राचार तक नहीं किया। उपभोक्ता न्याय व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 व नियम 2020 के अंतर्गत ही संचालित होता है और इस न्याय व्यवस्था को वर्षो से अवरुद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है।


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