बलरामपुर

अश्लील वीडियो फैलाया, कोर्ट ने अर्थदंड की सजा सुनाई
05-Dec-2022 8:19 PM
अश्लील वीडियो फैलाया, कोर्ट ने अर्थदंड की सजा सुनाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज, 5 दिसंबर।
बलरामपुर थाना अंतर्गत ग्राम की महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए अपहरण कर खेत में बलात्कार करने और वीडियो बनाने के आरोप में युवक के विरुद्ध धारा 366 376 506 आईटी एक्ट की धारा 67 क के तहत मामला पंजीबद्ध कर युवक को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया था। मामले में सुनवाई करते प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा युवक को धारा 366, 376 एवं 506 के अपराध में पीडि़ता की सहमति के आधार पर दोषमुक्त किया गया। धारा 67 क के तहत आरोपी निर्णय दिनांक तक 2 वर्ष 8 माह 29 दिन अवधि जेल निरुध्द था, उक्त  अवधि से आरोपी को 20,000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

मामले की सुनवाई प्रथम एवं जिला सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी के द्वारा की गई, वहीं मामले में शासन की ओर से पक्ष अतिरिक्त लोक अभियोजक ध्रुव प्रसाद गुप्ता ने रखा।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बलरामपुर थाना अंतर्गत गांव के संदीप उर्फ लाल साय (34 वर्ष) के द्वारा गांव की ही युवती को जंगल में लकड़ी काटने के जाने के दौरान अपहरण कर खेत में ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए बलात्कार किया गया था, वहीं घटना का वीडियो भी बनाया गया था, जिसे बाद में उसकी देवरानी के व्हाट्सएप पर डाला गया। इसके बाद परिजनों के द्वारा युवती के साथ बलरामपुर थाना पहुंचकर धारा 366 376 एवं 506 आईटी एक्ट की धारा 67 क के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया था।

 मामले की सुनवाई प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी के द्वारा की गई, वहीं शासन की ओर से पक्ष ध्रुव प्रसाद गुप्ता ने रखा।  पीडि़ता, पुलिस, के बयान व आईटी एक्ट की धारा को प्रमाणित करने के लिए साइबर साइबर लैब के उप निरीक्षक का बयान भी लिया गया वहीं अन्य लोगों का भी बयान लिया गया था।
मामले में पाया गया कि आरोपी द्वारा पीडि़ता के साथ बलात्कार करते हुए वीडियो जो बनाया गया था व पीडि़ता की देवरानी के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप किया गया था, जिससे आईटी एक्ट की धारा 67 क प्रमाणित होने पर न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई। 

फैसले में न्यायालय के द्वारा लिखा गया कि पीडि़ता को वीडियो वायरल करने से लज्जा एवं अपमान का सामना करना पड़ा होगा, इसलिए आरोपी के द्वारा अर्थदंड की राशि जमा करने के उपरांत अर्थदंड की राशि में से 20,000 अपील अवधि के पश्चात क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान करने का आदेश पारित किया गया।

अश्लील वीडियो वायरल करने बालों को बड़ा सबक
जिस प्रकार से न्यायालय के द्वारा मामले में आईटी एक्ट की धारा 67 क प्रमाणित होने पर सजा सुनाई गई, इससे निश्चित रूप से अश्लील वीडियो वायरल करने वालों का बड़ा सबक मिलेगा एवं कानून का डर उन्हें रहेगा।


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