बलरामपुर

बलरामपुर रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी में नाईट कर्फ्यू
15-Jan-2022 8:39 PM
बलरामपुर रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी में नाईट कर्फ्यू

रात 8 से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजपुर,15 जनवरी।
वर्तमान में कोरोना एवं नये वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संक्रमण के नियंत्रण हेतु समय-समय जारी निर्देश अनुसार जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु कार्यालयीन आदेश के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एपिडेमिक डिसीसेज एक्ट के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

उक्त आदेश के अनुक्रम में जिला एवं ब्लाक मुख्यालय क्षेत्रांतर्गत निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जिसमे जिला एवं ब्लाक मुख्यालय बलरामपुर रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी में नाईट कफ्र्यू रात्रि 8 बजे से प्रात: 7 बजे तक लागू रहेगा। सभी व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। किन्तु इस दौरान थोक माल / वेयरहाउस / कार्गो / फल / सब्जी लोडिंग / अन-लोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति रात्रि 10 से प्रात: 5 बजे तक रहेगी।

जिला एवं ब्लाक मुख्यालय के समस्त साप्ताहिक बाजार में अति आवश्यक वस्तु जैसे सब्जी, फल, दुध, पशु आहार, कृषि उपकरण, मेडिकल दुकान के अतिरिक्त अन्य कोई भी दुकान साप्ताहिक बाजार में संचालन पर पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। कोविड नियमों एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए एक तिहाई उपस्थिति के साथ मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग करना होगा।

उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसिज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।


अन्य पोस्ट