बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 7 जून। राशन कार्ड बनवाने, उनमें नए सदस्य का नाम जोडऩे, हटाने या अन्य संशोधन करने के लिए अब लोगों को नगर पालिका, जनपद पंचायत अथवा कलेक्टोरेट कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी सेवाओं को और अधिक पारदर्शित तथा सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राशन कार्ड संबंधित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया हैं। अब नए राशन कार्ड के आवेदन से लेकर संशोधन तक की पूरी प्रक्रिया सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी।
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोफेशनल प्रमोशन सोसाइटी चिप्स द्वारा शुरू की गई इस सुविधा से आम नागरिक अपने मोबाइल फोन लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। जिन लोगों के पास इंटरनेट या डिजिटल संसाधनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है वे लोक सेवा केंद्र, नगर पालिका, नगर पंचायत तथा जनपद पंचायत कार्यालय के माध्यम से भी आवेदन जमा कर सकेंगे।
जिले में है 3. 86 लाख से ज्यादा कार्ड
बलौदाबाजार जिले में वर्तमान में कुल 3 लाख 86 हजार 235 राशन कार्ड धारी हैं। इनमें 49 हजार 695 अंत्योदय राशन कार्ड 3 लाख 5 हजार, 69 प्राथमिकता राशन कार्ड 1 हजार 624 निराश्रित राशन कार्ड 778 निशक्तजन राशन कार्ड तथा 29 हजार 69 सामान्य राशन कार्ड शामिल हैं। इन कार्डों से जुड़े हितग्राहियों की कुल संख्या लगभग 13 लाख 395 हैं। ऐसे में ऑनलाइन व्यवस्था से जिले के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद हैं।
ऑफ़लाइन में होती थी परेशानी
अब तक राशन कार्ड से संबंधित अधिकांश आवेदन ऑफ़लाइन माध्यम से किए जाते थे। इसके चलते लोगों को दस्तावेज जमा करने जानकारी अपडेट करने और आवेदन की स्थिति जानने के लिए कई बार संबंधित कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदन प्रक्रिया न केवल सरल होगी, बल्कि आवेदक अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।
30 दिन में होगा फैसला
राशन कार्ड से जुड़े सभी मामलों के निपटारे के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद नगरीय क्षेत्रों में संबंधित विभागीय अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत स्तर पर पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
फर्जीवाड़ा रोकने दो स्तर पर जांच, अपात्र को लाभ नहीं
सरकार ने प्रक्रिया में पारदर्शित और सुरक्षित बनने के लिए दो स्तरीय जांच व्यवस्था लागू की हैं। सबसे पहले सत्यापन अधिकारी आवेदक के दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेगा। इसके बाद स्वीकृत कर्ता अधिकारी पुन: परीक्षण कर अंतिम निर्णय देगा। इससे अपात्र व्यक्तियों को लाभ मिलने की संभावना कम होगी और फर्जी वाले पर प्रभावी रोक लगा सकेगी।
स्वीकृति मिलने पर खुद डाउनलोड कर सकेंगे कार्ड
राशन कार्ड स्वीकृत होने के बाद उसकी पीडीएफ कॉपी सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। हितग्राही उसे घर बैठे अपलोड कर सकेंगे। आवश्यकता होने पर लोक सेवा केंद्र से इसकी प्रिंट कॉपी भी प्राप्त हो सकेगी।
आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों का होना जरूरी
परिवार के मुखिया एवं सभी सदस्यों का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र या सरपंच पार्षद का प्रमाण पत्र मुखिया के बैंक खाते का विवरण मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो।
किसे मिलेगा किस वर्ग का राशन कार्ड
अत्यंत गरीब परिवार, विशेष पिछड़ी जनजातियों, भूमिहीन मजदूर, विधवा एवं अन्य बच्चों को अंत्योदय राशन कार्ड, बीपीएल परिवार को प्राथमिकता कार्ड, बेसहारा वृद्धा, विधवा और परित्यक्ता को निराश्रित राशन कार्ड, दिव्यांग जनों को निशक्तजन राशन कार्ड अन्य पात्र को एपीएल कार्ड।


