बलौदा बाजार

नाबालिग से रेप, 20 साल कैद
27-Jan-2026 8:08 PM
नाबालिग से रेप, 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 27 जनवरी।
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में अपर सत्र न्यायालय ने नाबालिग से रेप के एक मामले में आरोपी मनहरण नवरंगे को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक भाटापारा संजय बाजपेयी के अनुसार, पीडि़ता के पिता ने थाना सुहेला में 25 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री (उम्र 15 वर्ष 8 माह) 24 मार्च 2024 को शाम करीब 4.30 बजे घर से बिना बताए चली गई है। मामले में पीडि़ता के नाबालिग होने के कारण अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पीडि़ता को 27 मार्च 2024 को हिरमी तिराहा से आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। पीडि़ता के कथन के अनुसार, आरोपी ने उसे नाबालिग जानते हुए शादी का प्रलोभन देकर 24 मार्च 2024 को अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। विवेचना में गवाहों के कथन, जप्ती, चिकित्सकीय परीक्षण और अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के कथनों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 100 रुपये अर्थदंड तथा धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने की, जबकि विवेचना सहायक उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह द्वारा की गई।


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