बलौदा बाजार

मालवाहक वाहनों में सवारी, 2 चालकों का लाइसेंस निरस्त
02-Jun-2023 7:07 PM
मालवाहक वाहनों में सवारी, 2 चालकों का लाइसेंस निरस्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 2 जून।  मालवाहक वाहनों में सवारी भरकर लापरवाही पूर्वक वाहन चालन करते हुए दुर्घटना करने वाले 2 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया गया है।

पिछले कुछ दिनों में जिले में मालवाहक वाहनों में सवारी करते हुए दो बड़ी-बड़ी घटनाएं घटित हुई है, जिसमें काफी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हुई थी। इस प्रकार की सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस अफसरों के मार्गदर्शन में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा विशेष अभियान के रूप में आग्रह अभियान चलाया जा रहा है।

कार्रवाई के प्रथम चरण में 2 मालवाहक वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ कार्यालय के माध्यम से निरस्त किया गया है। इसी प्रकार 3 अन्य मामलों में भी मालवाहक वाहन के चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की भी प्रक्रिया अभी जारी है।

पहले प्रकरण में थाना पलारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोडा में मालवाहक वाहन में सवारी भरकर जाते हुए सडक़ दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु एवं अन्य कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें कार्रवाई करते हुए मालवाहक वाहन पिकअप क्र. सीजी 22 डब्ल्यू 2417 के चालक त्रिलोकी पैकरा  निवासी गौरा चौक ग्राम नायकटांड लटुवा थाना सिटी कोतवाली का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया गया है। दूसरे प्रकरण में पुलिस चौकी गिरोधपुरी क्षेत्र अंतर्गत मालवाहक वाहन में सवारी भरकर चलते हुए महाराजी तिराहा मोड जोंक नदी पुलिया के पास एक्सीडेंट कर दिया गया, जिसमें कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस प्रकरण में भी कार्यवाही कर मालवाहक वाहन पिकअप क्र. सीजी 22 एम 08781 के चालक राकेश साहू निवासी वीरनारायणपुर सोनाखान का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया गया है।

मालवाहक वाहनों में सवारी बिल्कुल न करें, पुलिस ने सभी से अपील की।

 मालवाहक वाहनों में सवारी करना एक प्रकार से अपनी जान जोखिम में डालकर सवारी करना है। अधिकतर मामलों में नासमझी, जल्दबाजी में अथवा कुछ पैसे बचाने के फेर में लोग मालवाहक वाहनों में सवारी करते हैं, जो कि सडक़ दुर्घटना का कारण बनते हैं, जिससे जान एवं माल दोनों का नुकसान होता है।


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