बलौदा बाजार

नपा के 2 अफसरों पर सूचना आयोग ने लगाया 25-25 हजार का जुर्माना
16-Feb-2023 6:01 PM
नपा के 2 अफसरों पर सूचना आयोग ने लगाया 25-25 हजार का जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 16 फरवरी। आवेदक को गुमराह करना जनसूचना अधिकारी को महँगा पड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने नगरपालिका के दो अधिकारियों पर 25-25 हजार का जुर्माना किया।

 आवेदक नरेश गनशानी ने 25 अप्रैल 2019 को नगरपालिका परिषद बलौदाबाजार के जनसूचना अधिकारी एवं उप अभियंता नेमीचंद वर्मा को आवेदन देकर पी.आई.सी. की 4 जुलाई 2015 को हुई बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 17 में पारित ग्रीष्म कालीन में पेयजल व्यवस्था हेतु चलाये गये ट्रैक्टर-टेंकर के भुगतान के संबंध में जानकारी चाही थी।

 समयावधि में जानकारी नहीं मिलने पर अपीलार्थी द्वारा 28 मई 2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी शीतल चंद्रवंशी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर बिना सुनवाई के  26 जुलाई 2019 को जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को वर्ष 2015-16 का कार्य आदि बताकर संबंधित नस्ती गुम होने का वास्ता देते हुए केवल कूटरचना से मनगढ़त औपचारिक पत्र स्थानीय पुलिस थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार को  18 जुलाई 2019 को दिया गया। असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने 18 सितंबर 2019 को द्वितीय अपील राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष की।

 आवेदक ने आयोग को बताया कि पूर्व प्रकरण की भांति नगरपालिका के जनसूचना अधिकारी द्वारा फिर से नस्ती गुम हो जाने का फर्जी बहाना बनाकर आयोग और अपीलार्थी को गुमराह किया जा रहा और वर्ष 2010-11 के कार्य को 2015-16 बताकर भ्रमित किया जा रहा जिसका की कुल राशि 23,60,338/- रुपयों का भुगतान 27 फरवरी 2016 को ठेकेदार नितेश शर्मा को किया जा चुका है।  छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने नेमीचंद वर्मा वर्तमान में उप अभियंता नगरपालिका समोदा व उप अभियंता भोलाराम पटेल वर्तमान पदस्थापना नगरपालिका निगम जगदलपुर जिला बस्तर दोनों पर 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया हैं।


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