बलौदा बाजार

नाबालिग से रेप, उम्रकैद
29-Oct-2022 6:41 PM
नाबालिग से रेप, उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 29 अक्टूबर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीएससी बलौदाबाजार पीठासीन कार्ति लाकड़ा ने नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सीमा रानी करीम द्वारा पैरवी की गई है।

उक्त मामले में कसड़ोल पुलिस थाना द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र से संक्षिप्त विवरण के अनुसार नाबालिग पीडि़ता द्वारा 17 नवंबर 2020 को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया गया था कि 16 नवंबर दोपहर करीब 3 बजे वह घर से अकेली थी ,उसी वक्त आरोपी चुलेश्वर उर्फ कोटा (22) उसके घर के अंदर घुस कर उसके साथ  गाली देते हुए धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया तथा उसका मुंह दबाकर रेप किया गया

इस दौरान पीडि़ता द्वारा कोशिश कर जोर से आवाज लगाने पर परिवार के लोग आकर आरोपी को पकड़ लिए थे।

पीडि़ता की शिकायत के तहत  अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान पीडि़ता का चिकित्सकीय परीक्षण एवं गवाहों के बयान के पश्चात पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ  लैंगिक अपराध से बालक संरक्षण के तहत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था जहां विचारण के दौरान गवाहों के बयानों बचाव व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलिलो पर गैर करते हुए अपराध सिद्ध पाया गया तथा अपराध हेतु  अपराध हेतु आजीवन कारावास व 1000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।

 


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