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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 जून। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के परियोजना निदेशक को हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी की गई है।
याचिकाकर्ता कृष्ण कन्हैया साहू व अन्य लोगों की जमीन कोरबा हाईवे के कटघोरा खंड के अंतर्गत अधिग्रहित की गई थी। इसका मुआवजा नहीं दिए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में एडवोकेट किशन साहू के माध्यम से याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 17 जनवरी 2023 को एक आदेश पारित कर याचिका स्वीकार कर आदेश दिया। इसमें कहा गया कि संबंधित पक्ष के उचित सत्यापन के बाद बिना किसी देरी के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण अधिकारी को मुआवजा जमा करे। एनएचएआई के परियोजना निदेशक मुआवजा राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश के निर्धारित समय से भी ज्यादा समय निकल जाने पर भी कोई मुआवजा नहीं देने पर जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल ने एन एच ए आई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 जून को होगी।