सरगुजा

अम्बिकापुर, 20 जुलाई। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने एनसी सिंह तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यपालन अभियंता जल संसाधन क्रमांक 2 रामानुजगंज पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड धारा 20(1) के तहत वेतन से कटौती कर जमा करने का निर्देश दिया है।
जानकारी के मुताबिक कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज के समक्ष गत 8 अक्टूबर 2014 एवं 10 अप्रैल 2014 को डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन दिया गया था। समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर डीके सोनी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए जानकारी नि:शुल्क प्रदान करने को कहा गया था जिसके उपरांत भी जानकारी प्रदान नहीं होने पर डीके सोनी के द्वारा गत 31 जनवरी 2015 एवं 5 जुलाई 2014 को धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत किया गया था।
उक्त शिकायत आवेदन को राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज को नोटिस जारी किया गया था। तत्कालिक जन सूचना अधिकारी एन0सी0सिंह से जवाब मंगाया गया एवं विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 5 अप्रैल 2021 एवं 9 अप्रैल 2021 को आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त ने एनसी सिंह तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज को 25000- 25000 रुपए रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया एवं कार्यालय अधीक्षण अभियंता श्याम बरनाई परियोजना मंडल अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग जिला सरगुजा द्वारा इनके वेतन से उक्त राशि शासन के खाते में जमा कर राज्य सूचना आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।