सरगुजा

किराएदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
23-Jan-2026 9:10 PM
किराएदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 23 जनवरी। जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने तथा नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब मकान मालिकों के लिए किराएदारों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा नगरीय एवं नगर बाह्य क्षेत्रों में यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया कि विगत समय में यह सामने आया है कि कुछ असामाजिक तत्व अपराध की नीयत से शहरी एवं ग्रामीण आवासीय इलाकों में किराए के मकानों में रहकर छिपने का प्रयास करते हैं, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक संपत्ति को नुकसान की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा कई मामलों में मकान मालिकों द्वारा किराएदारों एवं घरेलू सहायकों की जानकारी पुलिस को नहीं दी जाती, जिससे अपराध नियंत्रण में कठिनाई आती है।

जारी आदेश के अनुसार अब बिना पुलिस सत्यापन एवं पूर्व सूचना के कोई भी मकान या भवन किराए पर नहीं दिया जा सकेगा। आदेश जारी होने से पूर्व से किराएदार के रूप में निवास कर रहे व्यक्तियों का विवरण भी तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को आवास किराए पर देना प्रतिबंधित रहेगा। मकान मालिकों को किराएदार का नाम, स्थायी व वर्तमान पता, मोबाइल नंबर तथा पहचान संबंधी विवरण संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

 साथ ही किराएदार या उनके यहां आने वाले आगंतुकों की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाना या चौकी को देना भी अनिवार्य किया गया है।

कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।


अन्य पोस्ट