सरगुजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 18 जून। कोयला और फ्लाई ऐश (राखड़) ढोने वाले भारी वाहनों द्वारा परिवहन नियमों की अनदेखी करना अब भारी पड़ रहा है। आरटीओ उडऩदस्ता अमला ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे 23 वाहनों पर 35,800 का जुर्माना वसूला है। यह कार्रवाई 16 से 17 जून के बीच की गई।
24 घंटे सडक़ों पर दौड़ते हैं कोल-फ्लाई ऐश ट्रक
कोयला और राखड़ ले जाने वाले भारी वाहन दिन-रात बिना रुके सडक़ों पर दौड़ रहे हैं। लेकिन इनमें से कई वाहन बिना तिरपाल ढंके, फटे तिरपाल या अधूरे सुरक्षा उपायों के साथ चलते हैं, जिससे सडक़ों पर कोल डस्ट और राख बिखरती है। इससे न केवल आमजन को धूल और प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।
बिना परमिट, बीमा और फिटनेस वाले वाहन भी चिह्नित
परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बाद उडऩदस्ता दल ने सख्ती बरतते हुए दो दिनों के भीतर ऐसे वाहनों की धरपकड़ की। इस दौरान जिन वाहनों पर कार्यवाही की गई, वे परिवहन अधिनियम की धारा 138(क्च)/177, 94(3)/177, 122/177, 104/177, 102(2)/ 177 जैसे प्रावधानों के उल्लंघन में पाए गए। इनमें से कुछ वाहनों पर ?500 से ?4000 तक का जुर्माना लगाया गया है। आरटीओ उडऩदस्ता प्रभारी ने बताया कि जांच के दौरान वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई।
उन्हें तिरपाल से ढककर माल ढोने, ओवरलोड न करने, शराब पीकर वाहन न चलाने, और फिटनेस/बीमा/परमिट पूर्ण करने की हिदायत दी गई। साथ ही नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों, शराब पीकर ड्राइविंग, और बिना वैध दस्तावेजों के चलने पर आगे भी निरंतर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।