सूरजपुर
बिश्रामपुर, 21 मार्च। उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने 4 दिसम्बर 2024 को छत्तीसगढ़ रजिस्टार द्वारा एस.ई.के. एम.सी.(इंटक) यूनियन के गोपाल नारायण सिंह के द्वारा जमा किये गये ई.फार्म को मान्यता दी थी, जिस पर सम्पत शुक्ला अध्यक्ष एस.ई.के.एम.सी (इंटक ) ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका दायर किया था। प्रकरण क्रमांक ङ्खक्करु/63/2025 दिनांक 20/03/2025 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राकेश मोहन पाण्डेय ने स्थगित कर दिया,जैसा कि पूर्व मे गोपाल नारायण सिंह निर्वतमान अध्यक्ष एस.ई.के.एम.सी. (इंटक,) को कुसमुंडा क्षेत्र मे यूनियन की आयोजित आमसभा मे दिनांक 09 अक्टूबर 2024 मे सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसार निर्वतमान अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह को साऊथ ईस्टर्न कोयला मजदूर कांग्रेस (इंटक ) यूनियन से प्राथमिक सदस्यता और संगठन के सभी पदो से संगठन विरोधी कार्य एंव संगठन की राशि मे हेराफेरी के आरोप मे निष्कासित किया जा चुका गया है, इसलिये गोपाल नारायण सिंह द्वारा बनाई गई।
सभी क्षेत्र की सभी कमेटियां स्वत: भंग हो चुकी है।
गोपाल नारायण सिंह को युनियन के संविधान मे संशोधन करने को उच्च न्यायालय बिलासपुर ने पहले ही निरस्त कर चुका है। उक्त जानकारी राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के छत्तीसगढ़ प्रदेश वरिष्ठ सह सचिव मंगला सिंह यादव ने दी।


