सूरजपुर

भैयाथान-ओडग़ी में कानूनी जागरूकता शिविर
28-Aug-2024 3:55 PM
भैयाथान-ओडग़ी में कानूनी जागरूकता शिविर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सूरजपुर, 28 अगस्त।
गोविंद नारायण जांगडे,प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर, के मार्गदर्शन में आनंद प्रकाश वारियाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा दूरस्थ ग्राम पंचायत भवन केंवरा भैयाथान एवं मंगल भवन ओडग़ी में कानूनी जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। शिविर में ग्रामीणजन एवं ग्राम स्तर में संचालित समुह से जुड़ी महिलाएं एवं छात्रावास की बालिकाएं उपस्थित रहीं।

शिविर में श्री वारियाल ने पॉक्सो एक्ट के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए पालकों से अपील करते हुए कहा- अपने बच्चों को मोबाईल देना गलत नहीं है, मोबाईल का इस्तेमाल पढ़ाई एवं अच्छी जानकारी प्राप्त करने का अच्छा साधन है इंटरनेट के माध्यम से जहां अच्छी चीजें आसानी से प्राप्त हो जाती है ठीक वैसे ही बुरी एवं गन्दी चीजे भी इंटरनेट पर उपलब्ध है जो बच्चों को मोबाईल के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसलिए हर माता-पिता को अपने बच्चे का मोबाईल पर की जाने वाली एक्टीविटी चेक करते रहना चाहिए जिससे बच्चे गलत चीजों की ओर नहीं जायेगा उनके मन में यह भय बना रहेगा। 

आगे उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि न्याय सब के लिये बराबर है, न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। न्याय की लड़ाई में अपने आप को कभी कमजोर न समझे। आप के पास पैसा नहीं है, तब भी आप न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। जिसके लिए प्रत्येक जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रही हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, महिला, बच्चा, अनुसूचित जाजि, अनुसूचित जनजाति, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, जेल में निरूद्ध व्यक्त्ति, आपदा पीडित व्यक्ति एवं सामान्य वर्ग का वह व्यक्ति जिसकी आय डेढ़ लाख तक की है ऐसे सभी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण तहसील स्तरीय से उच्च न्यायालय तक विधिक सेवा समितियां नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं। 

उन्होंने आगे टोनही प्रताडऩा निवारण अधिनियम, सायबर अपराध, घरेलू हिंसा अधिनियम एवं आगामी 21 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत व लोक अदालत आयोजन के फायदे पर विस्तार से जानकारी दी।


अन्य पोस्ट